रात 9 बजे के बाद ATM में नहीं डाला जाएगा कैश, होम मिनिस्ट्री ने जारी किया निर्देश

नई दिल्ली

कैश ले जा रहे वाहनों पर हमले की घटनाओं से चिंतित सरकार ने एटीएम से संबंधित नियमों को जारी कर दिया है। नए नियम के तहत रात 9 बजे के बाद एटीएम में कैश नहीं डाला जाएगा और एक कैश वैन में सिंगल ट्रिप में 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं रखे जाएंगे। इसके अलावा कैश वैन पर तैनात कर्मचारियों को हमले, अपराधियों के वाहन का पीछा करने और अन्य खतरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

कर्मचारियों का होगा आधार वेरिफिकेशन

गृह मंत्रालय की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि कैश ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच के लिए उनका आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे के बाद किसी एटीएम में कैश नहीं भरा जाएगा और एक एटीएम में लोड करने के लिए कैश को पिछले दिन या दिन की शुरुआत में बैंक से इकट्ठा किया जाएगा जिससे कैश भरने का काम निर्धारित समयसीमा से पहले किया जा सके।

 8 फरवरी 2019 से होगा लागू

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) 8 फरवरी, 2019 से लागू होंगी। कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी तथा अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है।

देश में निजी क्षेत्र की करीब 8,000 कैश वैन परिचालन कर रही हैं। इन कैश वैनों द्वारा रोजाना करीब 15,000 करोड़ रुपए की नकदी का परिवहन किया जाता है। कई बार निजी एजेंसियों पूरी रात नकदी अपने कैश वॉल्ट में रखती हैं।

 

ATM वैन में होंगी नई सुविधाएं

 

सभी कैश वैन में जीएसएम बेस्ड ऑटोडायलर के साथ सिक्योरिटी अलार्म और मोटराइज्ड सायरन लगाए जाएंगे।

सभी कैश वैन में CCTV, लाइव GPS ट्रैकिंग और बंदूकों के साथ कम से कम दो सिक्योरिटी गार्ड जरूरी होंगे।

सिक्योरिटी गार्ड की बंदूकों से दो वर्ष में कम से कम एक बार टेस्ट फायरिंग की जाएगी और इनकी बुलेट प्रत्येक दो वर्षों में बदली जाएंगी।

वाहन में बैठे अपराधियों की ओर से पीछा करना, हमले, अपराधियों को भगाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना और मुश्किल वाली स्थिति से कैश वैन को सुरक्षित निकालने जैसी स्थितियों के लिए ट्रेनिंग शामिल होगी।

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