कृषि कानून: लखनऊ न बने नया ‘अखाड़ा’! राजधानी में 5 अप्रैल तक लगाई गई धारा 144

लखनऊ
कृषि कानूनों (Farmers protest news) पर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पश्चिम यूपी के कई जिलों में किसान महापंचायतें (Kisan Mahapanchayat) हो चुकी हैं। अब किसान आंदोलन को देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाने की तैयारी है। इसको लेकर योगी सरकार (Yogi Adityanath latest news) भी सतर्क है और ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। लखनऊ पुलिस की ओर से जारी इस आदेश में साफ किया गया है कि आगामी त्योहारी सीजन और किसान आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। जेसीपी (कानून-व्यवस्था) नवीन अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कई राजनीतिक दल, छात्र संगठन और किसान संगठन लखनऊ में आंदोलन कर माहौल खराब कर सकते हैं। इसके अलावा अगले कुछ दिनों के दौरान महाशिवरात्रि, गुड फ्राइडे, होली, शबे बारात, ईस्टर जैसे त्योहार हैं, इसलिए 5 अप्रैल 2021 तक राजधानी में सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है।

5 अप्रैल तक शर्तों के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति
5 अप्रैल तक लखनऊ में कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह की सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति कुछ शर्तों के साथ ही दी जाएगी। इसके तहत किसी भी बंद हॉल में 200 लोगों की अनुमति दी जाएगी। खुले मैदानों में मैदान की क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति होगी। साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर जैसी सावधानियां रखना जरूरी होगा।

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