मुशर्रफ के पासपोर्ट पर लगी रोक हटाने का आदेश

 इस्लामाबाद
 पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राहत देते हुए उनके पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह रोक इसलिए हटाई है ताकि मुशर्रफ स्वदेश लौट सकें। इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एनडीआरए) और डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को यह रोक लगाने का निर्देश दिया था।

सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने एनडीआरए के अध्यक्ष उस्मान मुबीन से पूछा, 'आप कार्ड पर रोक क्यों लगाना चाहते है? उन्हें देश नहीं लौटने का एक कारण देने के लिए?' रोक हटाने का फैसला सुनाते हुए निसार ने कहा, 'मुशर्रफ को देश लौटकर सभी मुकदमों का सामना करना चाहिए।' 

कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को भी दोहराया जिसके अनुसार मुशर्रफ को एयरपोर्ट से कोर्ट आने के बीच में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मुशर्रफ पर मुकद्दमा चलाने के लिए दो दिन के अंदर ट्रिब्यूनल गठित करने का भी आदेश दिया गया है। देशद्रोह के आरोप में घिरे पूर्व राष्ट्रपति को इस शर्त पर आगामी चुनाव में नामांकन पेपर भरने की अनुमति मिली है कि वह 13 जून तक स्वदेश लौट आएंगे।

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