कोरोनावायरस के कहर को कम करने के लिए दिल्ली में 56 घंटे का कर्फ्यू शुरू 

 नई दिल्ली  
दिल्ली में कोरोनावायरस के कहर को कम करने के लिए शुक्रवार रात से शुरू हुआ वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान पूरी दिल्ली में पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहेगी। अगर किसी ने भी अपने घर से बाहर कदम रखा, तो उन्हें पुलिस पेट्रोलिंग टीम का सामना करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब तक ये साबित नहीं कर देता कि वो जरूरी सेवाओं के लिए जा रहा है, उसे जाने नहीं दिया जाएगा। कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए उसे गिरफ्तार कर केस ​भी दर्ज किया जा सकता है।
 
अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाना पड़ता है तो इस पर जाने दिया जाएगा। अस्पताल जाने वाले डॉक्टर अपने आईडी कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। अगर कोई सब्जी विक्रेता बिक्री कर रहा है और उसे सब्जी बेचते हुए देखा जा सकता है, तो उसे बिना पास के भी अनुमति दी जाएगी। कई चीजों के लिए ई-पास जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ई-पास जारी की है। पत्रकार अपने आईडी कार्ड दिखाकर आवाजाही सकेंगे, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिवाय उन लोगों के जिनकी आईडी उचित नहीं होगी; उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी और उसी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अपने आदेश में कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमित होगी।

बता दें कि, दिल्ली सरकार के जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार 16 अप्रैल को रात 10 बजे से शुरू हो चुका है और सोमवार 19 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। राजधानी में जिम, ऑडिटोरियम, मॉल, स्पा, मनोरंजन पार्क और सभा कक्ष 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सिनेमाघरों में भी केवल 30 प्रतिशत लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, रेस्तरां के भीतर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और शादी समारोह प्रभावित नहीं होंगे इने लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे।
 

भीड़ के मद्देजनर दिल्ली मेट्रो प्रबंधन ने सभी लाइन पर 15-15 मिनट के अंतराल में मेट्रो चलाने का फैसला लिया है। मेट्रो का कहना है कि कर्फ्यू के चलते भीड़ कम होगी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि, ब्लू लाइन पर यमुना बैंक से वैशाली/नोएडा के बीच 30-30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस अड्डे जाने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाकर आगे जाने की अनुमति होगी। हालांकि, टीका लगवाने जा रहे लोगों को कर्फ्यू पास के लिए आवेदन करना होगा। भोजन, किराने, फल और सब्जियों और दैनिक उत्पादों से जुड़े लोगों को भी आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास दिखाना होगा। मीडिया कर्मियों को वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी।

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