अर्जुन अवॉर्डी बॉक्सर जय भगवान पर गंभीर आपराधिक धाराओं में दर्ज हुआ केस

नई दिल्ली
पुलिस ने अर्जुन अवॉर्डी बॉक्सर जय भगवान पर एक्साइज और टैक्सेसन डिपार्टमेंट की एक महिला इंस्पेक्टर के साथ कथित तौर पर अभद्रता करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। जय भगवान पर आरोप है कि उन्होंने 19 मई को हिसार के लक्ष्मी विहार कॉलोनी स्थित शराब ठेके की जांच करने पहुंची महिला इंस्टपेक्टर नीलम वत्स से अभद्रता की। गौरतलब है कि जय भगवान भी स्पोर्ट्स कोटे से ​हरियाणा पुलिस में इंस्टपेक्टर पद पर कार्यरत हैं और उनकी पोस्टिंग फिलहाल फतेहाबाद में है। वह हिसार के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में ही रहते हैं। जय भगवान ने 19 मई को हिसार के डेप्यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर (DETC) एसएस सिवाच को खुद फोन किया और लक्ष्मी विहार स्थित शराब ठेके की जांच कराने की मांग की। जय भगवान का कहना था कि यह शराब ठेका गैरकानूनी तरीके से चल रहा है।

महिला अधिकारी को थप्पड़ जड़ने और बंधक बनाने का आरोप
उनकी मांग पर डीईटीसी एसएस सिवाच ने विभाग की महिला इंस्पेक्टर नीलम वत्स को ठेके की जांच के लिए भेजा। महिला इंस्टपेक्टर वत्स रात 9 बजे के करीब अपने पति के साथ उस शराब ठेके की वैधता जांचने पहुंची। अपनी जांच के बाद नीलम वत्स ने जय भगवान से कहा कि वह शराब ठेका स्टेट एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक ही स्थापित किया गया है और अवैध नहीं है। इसके बाद जय भगवान ने महिला अधिकारी से शराब ठेके की वैधता ठहराने वाले कागजत दिखाने की मांग की। महिला अधिकारी का आरोप है कि जय भगवान ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर उन्हें थप्पड़ जड़े और उनकी आॅफिशियल कार में घंटे भर तक बंधक बनाए रखा।

जय भगवान पर गंभीर आपराधिक धाराओं में तहत केस दर्ज
नीलम वत्स ने अपने साथ हुई अभद्रता और मारपीट का मामला अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया। जिसके बाद अधिकारियों ने हिसार के डेप्यूटी कमिश्नर अशोक कुमार मीणा को जय भगवान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खत लिखा। हिसार पुलिस ने बॉक्सर जय भगवान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी तरीके से भीड़ इकठ्ठी करना), 353 (किसी सरकारी अधिकारी को बल पूर्वक उसकी ड्यूटी निभाने से रोकना या बाधा पहुंचाना), 342 (बंधक बनाना) और 186 (सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकना) के तहत केस दर्ज किया है।

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