पत्नी ने उगाई दाढ़ी, मर्दों जैसी आवाज, तलाक याचिका खारिज

अहमदाबाद 
गुजरात के अहमदाबाद में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अदालत में तलाक के लिए अपील करते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी रूपा (बदला हुआ नाम) अपने चेहरे पर दाढ़ी उगा रही हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी पुरुषों की तरह आवाज निकालती हैं। हालांकि कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। रूपेश (बदला हुआ नाम) ने केस की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि शादी से पहले उन्होंने रूपा का चेहरा नहीं देखा था। जब वह पहली बार रूपा को देखने के लिए गए, तो रूपा का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। उनके ससुराल वालों ने सामाजिक परंपराओं का हवाला देते हुए अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा देखने और करीब आने की इजाजत नहीं दी। 

रूपेश के मुताबिक रूपा से इस मुलाकात के बाद ससुराल वालों ने बहुत ही कम अंतराल में सगाई की तारीख तय कर दी। यही नहीं शादी के दौरान भी वह अपनी बीवी का चेहरा नहीं देख सके। रूपेश का कहना है, 'जब मैंने रूपा को पहली बार देखा, तो वह क्लीन शेव और मेकअप में थीं। रूपा के साथ शादी के बाद 7 दिन बीत गए और एक दिन मैं जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। वहां से लौटने पर मैंने पाया कि रूपा दाढ़ी नहीं उगा रही हैं।' रूपेश का कहना है कि जब उन्होंने रूपा के साथ 15 दिन गुजारे, तो पाया कि वह दाढ़ी उगा रही हैं और उनकी आवाज भी मर्दों की तरह है। जब रूपेश ने अपने ससुराल वालों से रूपा की हालत के बारे में बताया तो उनसे कथित रूप से कहा गया कि अब वह शादी-शुदा दंपती हैं लिहाजा उन्हें रूपा के साथ ही रहना होगा। इस मसले पर दंपती के बीच विवाद के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और आखिरकार रूपेश ने तलाक के लिए याचिका दाखिल की। 

अदालत में रूपा के वकील ने रूपेश के आरोपों को झूठा और आधारहीन करार देते हुए विरोध जताया। वकील ने यह भी कहा कि तलाक की अपील दाखिल करने के बाद कई सुनवाई के दौरान अदालत में रूपेश हाजिर नहीं हुए। रूपा के वकील ने आरोप लगाया कि रूपेश के परिवार ने दहेज की मांग की थी, जिसे रूपा के परिवार ने पूरा किया था। इसके बावजूद रूपेश के परिजन रूपा का मानसिक उत्पीड़न करने के साथ ही मारपीट भी करते हैं। 

रूपा ने अदालत से कहा कि वह रूपेश के साथ रहने के लिए तैयार हैं। रूपा ने दावा किया कि रूपेश की मासिक आय 50 हजार रुपये है और उन्हें इसमें से हर महीने 20 हजार रुपये गुजारे के लिए देने चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह कहते हुए रूपेश की याचिका खारिज कर दी कि ऐसे कारणों की वजह से तलाक को मंजूरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आदेश में कहा कि रूपेश कई बार कोर्ट में पेशी के लिए नहीं आए और उनके वकील भी गैरहाजिर रहे। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button