10 हजार से ज्यादा कोविड मृतकों के परिजन मुआवजे के लिए काट रहे दफ्तरों के चक्कर

भोपाल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना संक्रमितों की मौत पर उनके परिजनों को राहत स्वरूप 50-50 हजार मुआवजा दिए जाए के आदेश जारी किए थे। इसके बाद से शासन-प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गर्इं हैं क्योंकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं की गई है जिसके चलते पात्र-अपात्र के बीच पेंच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में 10 हजार से ज्यादा कोविड मृतकों के परिजन मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। भोपाल जिले में ही इसके करीब 200 आवेदन आ चुके हैं कमोबेश यही स्थिति प्रदेशभर में है।
गौरतलब है कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान शासन ने घोषणा की थी कि कोविड से मौत होने पर उनके परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में मुआवजा दिया जाएगा। तत्पश्चात सरकार ने चुप्पी साध ली। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी कर कोविड मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने के आदेश जारी किए थे।

प्रदेशभर में साढेÞ 10 हजार लोगों की मौत
स्वास्थ्य संचालनालय के मुताबिक कोरोना से प्रदेशभर में 10 हजार 523 मरीजों की मौत हुई है। उसमें 971 लोगों भोपाल जिले के भी शामिल हैं। दरअसल, मुआवजे की फाइल किसके पास जमा होगी ? आवेदन की पात्रता क्या होगी ? उसका प्रारूप क्या होगा ? कौन इसका नोडल अधिकारी व विभाग होगा ? इसकी जानकारी के अभाव में परिजन कलेक्टोरेट आकर फाइल जमा कर रहे हैं। अब वह फाइलें स्वीकार हो रही हंै या नहीं।  यह जिम्मेदार अफसर भी नहीं बता पा रहे हैं।

इनका ये है कहना
जनसुनवाई एवं कलेक्टर से मदद अपील से जुडेÞ ऐसे आमजनों के 200 के करीब आवेदन आए हैं। जो रखे हुए हैं अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है।
उमराव मरावी,एडीएम,भोपाल

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