कलेक्टरों ने जारी किए आदेश, बिना सेकेंड डोज के समारोहों में शामिल होने पर होगी FIR

भोपाल
वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने में आनाकानी कर रहे लोगों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों को दोनों ही डोज का वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के बाद अब सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा का सख्ती भरा आदेश जारी हुआ है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर 15 दिसम्बर तक दोनों ही डोज नहीं लगवाए गए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी विवाह में शामिल होने पर अपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।  

कलेक्टर मीणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शादी विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम में लोगों की अधिकतम मौजूदगी रहने से ये कोरोना वायरस के लिए सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करते हैं। इसलिए सिंगरौली जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए धारा 144 (1) और मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) और 71 (2) के अंतर्गत अब 15 दिसम्बर तक जिले के सभी लोगों को कोरोना से बचाव के दोनों ही वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा तभी वे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे।

15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिये इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा। कलेक्टर मीणा के आदेश के मुताबिक अगर 15 दिसम्बर के बाद इस तरह के मामले सामने आए तो धारा 188, 269, 270, 271, मध्यप्रदेश एपेडमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

इनका कहना
जिला प्रशासन ने कोरोना के दोनों टीके लोगों को लग जाएं, इसलिए धारा 144 (1) और मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) और 71 (2) के अंतर्गत आदेश जारी किया है। इसमें उन लोगों को छूट रहेगी जिनको मेडिकल एडवाइज किया गया है। इसका उन्हें प्रूफ देना होगा।
राजीव रंजन मीणा, कलेक्टर, सिंगरौली

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