उभयलिंगी व्यक्ति अधिकार-संरक्षण नियम प्रकाशित
भोपाल
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 का 18 नवम्बर 2021 को प्रकाशन किया गया है। राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह बाद प्रारूप नियम पर विचार किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के संबंध में प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालय (मंत्रालय) भोपाल में निर्धारित अवधि में आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है। नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संपूर्ण प्रदेश में लागू होंगे।