अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों उपभोक्ता

भोपाल

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की अपील करते हुए उपभोक्ता संरक्षण दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ता के रूप में आपके अधिकारों को और अधिक सशक्त बनाता है। यह अधिनियम त्रुटिपूर्ण उत्पाद, सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार प्रथा से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है।

मंत्री सिंह ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रदेश में ऑनलाईन शिकायत व्यवस्था 'ई-दाखिल' लागू करने के साथ अन्य प्रावधान जैसे- मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व, भ्रामक प्रचार करने वालों पर जुर्माना, शिकायत निराकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अधिनियम की मंशा के अनुरूप 'जागो ग्राहक जागो' की भावना को वास्तविकता में तभी चरितार्थ किया जा सकता है, जब प्रदेशवासी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। खाद्य मंत्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसने ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की है।

खाद्य मंत्री सिंह ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर उपभोक्ता के रूप में प्राप्त अधिकारों को पहचानें और उनका उपयोग करें।

 

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