अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अधिकतम 15 फीसदी सरचार्ज

 नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अधिकतम 15 फीसदी सरचार्ज लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, अब यह सरचार्ज सभी प्रकार की संपत्ति से मिलने वाले एलटीसीजी पर लागू होगा। अभी केवल लिस्टेड शेयर और म्यूचुअल फंड से मिलने वाले एलटीसीजी पर लागू है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट
इंदुमा ग्रुप के सीईओ ऋषि सिंह कहते हैं, "मौजूदा व्यवस्था में निवेशक यदि एक संपत्ति को बेचकर दूसरी संपत्ति में निवेश करता है तो उसे कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं देना पड़ता है। संपत्ति की बिक्री से मिलने वाले फंड को दूसरी जगह इस्तेमाल करने पर पूंजीगत लाभ कर देना पड़ता है। रियल एस्टेट में छोटे निवेशकों के लिहाज से होल्डिंग अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जाना चाहिए। कर की दरों में बढ़ोतरी ना की जाए।"

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टैक्स सलाहकार के.सी. गोदुका कहते हैं, "पूंजीगत लाभ कर आसान होना चाहिए और इसको बार-बार बदलने से आम करदाताओं को परेशानी होती है। पेचीदा होने की वजह से टैक्स चोरी बढ़ने की आशंका रहती है। लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजीटी) को सभी तरह के निवेश पर तीन साल के लिए करना चाहिए। एलटीसीजीटी को यदि पांच साल किया जाता है तो उससे निवेशक को नुकसान होगा क्योंकि लाभ अधिक होने से टैक्स देनदारी बढ़ सकती है।"

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