नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इंदौर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खिलचीपुर और करनावद नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले उप चुनाव पर रोक लगा दी है, साथ ही शासन से इस सम्बन्ध में जवाब मांगा है| दोनों जगह 3 अगस्त को मतदान होना था। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। इसके खिलाफ खिलचीपुर से अध्यक्ष पद से हटाए गए डॉ.दीपक नागर और करनावद के मतदाता अशोक प्रजापत ने हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विनय सराफ के माध्यम से याचिकाएं दायर की थी। जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्वाचन पर रोक लगा दी है|
दरअसल, खिलचीपुर नगर पालिका अध्यक्ष डॉ.दीपक नागर और करनावद नगर पालिका अध्यक्ष कांता पाटीदार को पद से हटाने के लिए स्थानीय पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव के बाद कलेक्टर ने इसे राज्य शासन को भेज दिया। सरकार ने यह प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा। जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों नगर पालिकाओं में में आम वोटरों का मत जाने के लिए मतदान कराया था| जिसमे दोनों को ही पचास प्रतिशत से कम मत मिले| जिस पर चुनाव आयोग ने दोनों नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी| इसके बाद इसी माह की 9 तारिख को चुनाव आयोग ने दोनों ही नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए उप चुनाव का एलान भी कर दिया और 3 अगस्त को यहाँ उपचुनाव होने थे|
याचिकाकर्ता का कहना है कि अध्यक्ष पद से हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और गलत तरीके हटाया गया है। मप्र नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का भी उलंघन किया है इसलिए उप चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं।