SC ने घर खरीदारों से आम्रपाली के खातों के आकलन को आडिटरों का नाम सुझाने को कहा

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों से आम्रपाली समूह की संपत्तियों और उसके वित्त के फॉरेंसिक आडिट को तीन आडिटरों का नाम सुझाने को कहा है। न्यायमूर्ति  अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू ललित की पीठ ने कहा, ‘‘आप तीन आडिटरों का नाम सुझा सकते हैं जो आम्रपाली समूह के बही खाते तथा उसके द्वारा निर्मित संपत्तियों का आडिट करेंगे।’’

शीर्ष अदालत ने 2008 से कंपनी के सभी निदेशकों और उनकी संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। इनमें वे निदेशक भी हैं जो कुछ महीने ही इस पद पर रहे हैं। फ्लैट खरीदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एम एल लाहोटी ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) आम्रपाली की संपत्तियों का फॉरेंसिक आडिट करे। हालांकि, पीठ ने कहा कि कैग से यह काम कराना उचित नहीं होगा। पीठ ने घर खरीदारों से अपनी पंसद के तीन सुझाने को कहा।
 

आम्रपाली समूह के वकील गौरव भाटिया ने न्यायालय के समक्ष हलफनामा देकर समूह की बंधक और गैर बंधक संपत्तियों का ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि यदि इन संपत्तियों की नीलामी की जाती है तो 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इस राशि का इस्तेमाल लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। 
 

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