श्रीनगर होटल कांडः मेजर गोगोई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में दोषी करार

नई दिल्ली 
श्रीनगर होटल कांड में भारतीय सेना के मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में गोगोई के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जांच में मेजर गोगोई को ड्यूटी के दौरान कहीं और होने और निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाने का दोषी पाया गया।  

कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की अनुशंसा के बाद मेजर गोगोई को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट आफ इंक्वायरी ने पाया कि मेजर गोगोई ने एक संघर्ष वाले क्षेत्र में एक स्थानीय महिला से संबंध बनाकर इस संबंध में सेना के नियम का उल्लंघन किया और उन्होंने ड्यूटी के स्थान से दूर रहकर मानक संचालक प्रक्रिया का उल्लंघन किया। 

कोर्ट ने उन्हें निर्देशों के विपरीत स्थानीय महिला से ‘मेल-जोल’ रखने और एक अभियान वाले इलाके में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का जिम्मेदार ठहराया। सेना के सूत्रों ने बताया कि गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

सूत्रों ने बताया कि सीओआई ने इस महीने की शुरुआत में संबंधित प्राधिकरण को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। सेना ने 23 मई की घटना के बाद सीओआई के आदेश दिए थे। 

पत्थरबाज को जीप से बांधकर घुमाने के बाद चर्चा में आए मेजर गोगोई को 23 मई को श्रीनगर स्थित उस होटल में तकरार होने के बाद हिरासत में लिया था जहां पर वह कथित रूप से 18 वर्षीय महिला के साथ प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद सेना ने उक्त घटना के संबंध में कोर्ट आफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया था। 

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहलगाम में कहा था कि अगर गोगोई को ‘किसी भी अपराध’में दोषी पाए जाते हैं तो कठोर सजा दी जाएगी। रावत ने कहा था, 'भारतीय सेना में कोई भी (किसी भी रैंक का) अगर कुछ गलत करता है और यह हमारे संज्ञान में आता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो मैं कह सकता हूं कि उन्हें उचित दंड दिया जाएगा और दंड भी ऐसा होगा जो एक उदाहरण स्थापित करेगा।' 

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