आर्थिक भगोड़ा मामले में माल्या ने दाखिल किया जवाब, फैसला बाकी

आर्थिक भगोड़ा मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को अपना जवाब मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में दायर कर दिया है। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने माल्या को जवाब देने के लिए पहले 3 सप्ताह तक का समय दिया था, जिसकी अवधि अब खत्म हो रही थी। मामले में कोर्ट सोमवार को ही 2.45 पर फैसला सुनाएगा। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने के लिए अर्जी दायर की थी। इस अर्जी का जवाब देने के लिए माल्या ने वक्त मांगा था। 

भारी कर्ज में दबी एयरलाइंस किंगफिशर के मालिक विजय माल्या पर आरोप है कि वह कई बैकों से करीब 9,990 करोड़ रुपए का लोन लेकर फरार हैं। फिलहाल माल्या लंदन में हैं और वहां उनके खिलाफ भारत प्रत्यर्पण का केस चल रहा है। माल्या पर वह केस भारत सरकार की तरफ से सीबीआई और ईडी ने ही किया था। 

क्या है आर्थिक भगोड़ा कानून
नए अधिनियम के तहत जिसे आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाता है, उसकी सम्पत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त कर ली जाती है। आर्थिक भगोड़ा वह होता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्द अपराधों के लिए गिर‌फ्तारी का वारंट जारी किया गया होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति भारत को छोड़ चुका है, ताकि यहां हो रही आपराधिक कार्रवाई से बच सके या वह विदेश में हो और इस कार्रवाई से बचने के लिए भारत आने से मना कर रहा है। इस अध्यादेश के तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के धोखाधड़ी, चेक अनादर और लोन डिफाल्ट के मामले आते हैं। 
 

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