रविवार को खुलेगा बाजार, शराब दुकानें रहेंगी बंद, गैस के आॅर्डर होंगे फोन पर

रायपुर
पूरे रायपुर जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक सब कुछ बंद करने का निर्णय रायपुर के कलेक्टर एस भारती दासन ने लिया है। रविवार को बाजार खुलेगा ताकि लोग जरुरत का सामान ले सकें। वहीं सुबह से शाम डेढ़ घंटे के लिए दूध की सप्लाई होगा, दवा की दुकान, पेट्रोल और एलपीजी के सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा बाकी हर दुकान और बाजार बंद रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि किराना दुकान, सब्जी बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। गैस के आॅर्डर सिर्फ फोन पर बुक किए जाएंगे, वहीं मीडियाकर्मी वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन सेवा के लिए हेल्प लाइन नंबर आमजनों के लिए जारी किया। शहर के अंदर 40 जगहों पर होगी बैरीकेडिंग बनाए गए है।

कलेक्टर एस भारती दासन और एसएसपी अजय यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन के नियम को शिथिल कर दिया गया है। रविवार को बाजार खुलेगा ताकि लोग सामान ले सकें। 21 सितंबर की रात तक का वक्त लोगों के पास है इसलिए उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरी अपील है कि लोग कम से कम 7 दिनों का सामान घर पर स्टोर कर लें। व्यापारियों से मेरा आग्रह है कि किसी तरह की कालाबाजारी, ओवर रेटिंग ना करें, लोगों को सेवाएं दें। दुकानों में अव्यवस्था ना हो, इसे नगर निगम की टीम निगरानी करेगी।

कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर लिखित आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। पेट्रोल पंप में एंबुलेंस, सरकारी सेवा के वाहन, मेडिकल इमरजेंसी के प्राइवेट वाहनों को ही पेट्रोल मिलेगा। आम आदमी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यहां तक की गैस सिलेंडर के लिए लोगों को फोन पर ही बुकिंग देनी होगी, इसके बाद एजेंसी लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंचाएगी। लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी एजेंसी तक जाने की जरुरत नहीं होगी। ऐसी एजेंसी को कलेक्टर ने फोन पर बुकिंग लेने और लोगों के घरों तक सिलेंडर छोड?े को कहा है। पूरे जिले में एक भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। शराब की होम डिलीवरी होगी या नहीं इसे लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं।

एसएसपी अजय यादव ने बताया कि पूरे जिले में 23 पॉइंट बनाए गए हैं, जिले की सीमा भी सील होगी। इन जगहों पर 24 घंटे बल तैनात रहेगा। शहर के अंदर 40 जगहों पर बैरीकेडिंग होगी। थाना वार पेट्रोलिंग होगी। कलेक्टर की गाइड लाइन के मुताबिक मीडियाकर्मी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बहुत जरुरी होने पर अपने आईकार्ड के साथ बाहर आ सकेंगे। औद्योगिक संस्थानों, निर्माण इकाइयों में कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योग संचालन और निर्माण कार्य की अनुमति होगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे, प्राइवेट कार्यालय भी बंद रहेंगे। किसी जरूरी काम से बाहर जाने के लिए ई पास के लिए आॅनलाइन आवेदन देना होगा। इमरजेंसी की स्थिति में चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 दो पहिया वाहन में केवल 2 लोग ही सफर करेंगे। अगर किसी ने इस मामले में नियमों की अनदेखी की तो 15 दिन के लिए वाहन जब्त कर लिया जाएगा। किसी भी तरह की सभा, आयोजन या रैली प्रतिबंधित होगी।

कलेक्टर डॉ भारती दासन ने कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आपातकालीन सेवा के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नंबर पर आमजनों को संपर्क करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दवाएं, स्वास्थ्य जांच, परिवहन व किसी भी तरह की आपात स्थितियों के लिए जारी नंबर पर सम्पर्क किया जा सकता है। होम आइसोलेशन सहायता हेतु 75661-00283, कलेक्टर कार्यालय आपातकालीन सहायता केंद्र 0771-2445785 और दक्ष कमांड सेंटर आपातकालीन सहायता केंद्र 0771-4320202 में आमजन संपर्क कर सकते हैं।

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