21 की रात 9 बजे से सप्ताह भर का लाकडाउन, पूरी सख्ती बरती जायेगी

रायपुर
आखिरकार राजधानी में भी लाकडाउन तय हो गया जिसके लिए व्यापारियों व जिला प्रशासन में सहमति बन गई है। 21 सितंबर की रात 9 बजे से लाकडाउन शुरू होकर 28 सितंबर तक रहेगा। इस बीच जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। विधिवत आदेश देर शाम तक जारी हो जायेगा। लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से सख्ती बरती जायेगी यह प्रशासन ने बता दिया है। कल रविवार को दुकानें खुली रहेंगी।

कलेक्टर ने बताया कि केवल दूध की सप्लाई, मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप निर्धारित समय तक खुलेंगी।  पेट्रोल पंप में इमरजेंसी सुविधा व एंबुलेंस को ही पेट्रोल दिया जाएगा। आम जनता के लिए पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगी। कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि लॉकडाउन लागू होने से पहले 1 सप्ताह के लिए अपना राशन स्टोर करके रख लें। किसी भी तरह की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जनता से आग्रह है कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूध के लिए सुबह और शाम डेढ़ घंटे का समय मिलेगा. पेट्रोल, एलपीजी और मेडिकल स्टोर छोड़कर बाकी सभी तरह के व्यवसाय बंद रहेंगे।

कलेक्टर ने बताया कि 21 सितंबर से जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है. उससे पहले रविवार को सभी बाजार खुलने के आदेश दिए गए हैं. जिला प्रशासन के पुराने आदेश के अनुसार प्रत्येक रविवार को बाजार बंद करने का आदेश जारी किया गया था. जिसमें संशोधन करते हुए कल बाजार खोलने के निर्देश दिए हैं.इस मामले में एसएसपी अजय यादव ने बताया कि पूरे शहर, पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कंटेनमेंट जोन में वैसे भी किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होती है, सभी मार्केट बंद होंगे. लोगों के पास पर्याप्त समय है कि वे आवश्यक खरीददारी कर लें।

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