केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की भीड़ जुटाने पर पाबंदी खत्म

भोपाल
प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए होने वाली सभाओं में अब 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। चुनावी रैली में लोगों के शामिल होने के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार, अब खुले मैदान में चुनावी रैली में शामिल होने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना होगा।

गृह मंत्रालय के अनुसार अब चुनावी सभा में कितने भी लोग जुटाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। अब खुले मैदान में चुनावी सभा करने पर लोगों की संख्या पर कोई रोक नहं होगी, बंद स्थानों पर हॉल की क्षमता से 50 फीसदी ही लोग शामिल किए जा सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों के आयोजन में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बाकी निर्देशों का पालन करना होगा। जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाडे ने बताया कि इसके अनुसार अब स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती हैं।

यह इन शर्तों के साथ मिलेगी अनुमति
बंद कमरे में हॉल की क्षमता के 50% ही लोग रह सकते हैं।
सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है।
आयोजक की जिम्मेदारी है कि वह कि वह इस पूरी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।
पूरे कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी कराना अनिवार्य है। उसकी रिकॉर्डिंग 48 घंटे में जिला प्रशासन को देना होगा।
कार्यक्रम की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है।

एमपी में 3 नवंबर को वोटिंग
मुरैना, मेहगांव, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, डबरा, बमौरी, अशोक नगर, अम्बाह, पौहारी, भांडेर, सुमावली, करेरा, मुंगावली, गोहद, दिमनी, जौरा, सुवासरा, मान्धाता, सांवेर, आगर, बदनावर, हाटपिपल्या, नेपानगर, सांची, मलहरा, अनूपपुर, ब्यावरा और सुरखी विधानसभा सीट में वोटिंग होनी है।

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