भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को 19 दिसंबर को एनआईए कोर्ट में होना होगा पेश

मुंबई। महाराष्ट्र के मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 19 दिसंबर को भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेश होने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई थी।  इस दौरान, अदालत के आदेश के बावजूद आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत चार आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि, मालेगांव ब्लास्ट केस में अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अजय रहीरकर अदालत में पेश हुए।

मालेगांव विस्फोट मामले में मुंबई की विशेष एनआइए अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को अगली तारीख 19 दिसंबर को पेश होने के निर्देश दिए। दरअसल, विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पीआर सितरे ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर दिवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी अदालत में नहीं पहुंचे। प्रज्ञा की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत मग्गू ने कहा, उन्होंने अदालत को बताया कि आज के हालात में यात्रा और परिवहन बड़ा मसला है और सभी आरोपी आना चाहते थे, लेकिन इतने कम समय में वे नहीं आ सके।  बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि इस मामले के कुछ आरोपी उत्तर भारत में रहते हैं और तमाम प्रतिबंधों के कारण वहां से यात्रा करके आने में कम से कम 8 दिन लगेंगे।

 

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