सुरवीन चावला की मुश्किलें बढ़ी, नही मिली अग्रिम जमानत

मुंबई
पॉलीवुड और बॉलीवुड एक्ट्रैस सुरवीन चावला व उसके पति अक्षय ठक्कर व भाई मनविन्द्र चावला द्वारा थाना सिटी पुलिस में 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज होने के बाद आग्रिम जमानत को लेकर सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में सुरवीन चावला व अक्षय ठक्कर की ओर से एडवोकेट्स कंवलवीर सिंह कंग व गुरेन्द्र सिंह पेश हुए जबकि शिकायतकर्ता सतपाल गुप्ता की ओर से एडवोकेट नवीन जैरथ पेश हुए।

गौरतलब है कि अदालत से सुरवीन चावला को 4 जून तक के लिए गिरफ्तारी पर इस शर्त पर रोक लगी थी कि वह पुलिस जांच में शामिल नहीं हो रही है। इस बीच 31 मई को वह थाना सिटी पुलिस के समक्ष पेश हो जांच में शामिल हो गई। सोमवार को अदालत में थाना सिटी पुलिस में तैनात ए.एस.आई. हरबंस सिंह ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने भले ही जांच में शामिल हुए हैं लेकिन डॉक्यूमैंट्स पेश नहीं किए हैं। अदालत ने अपने आदेश में अगली पेशी 6 जून तय कर आरोपियों को अदालत में पैसे के लेन-देन से संबंधित डॉक्यूमैंट्स साथ लेकर आने का निर्देश दिया।

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