मोबाइल का नया SIM खरीदने के लिए अब आपको करना होगा ये काम
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि नया SIM कार्ड या नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड जरूरी नहीं है. अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सूचित किया है कि वह नए सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए वर्चुअल आईडी (आधार e-KYC) और लिमिटेड KYC प्रोसेस को करें. यह प्रक्रिया मौजूदा मोबाइल ग्राहकों के री-वैरिफिकेशन पर भी लागू होगी. यह नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा.
ध्यान देने वाली बात ये है कि वर्चुअल आईडी और लिमिटेड eKYC दोनों ही आधार की व्यवस्था का हिस्सा हैं. सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें लोगों के आधार नंबर का साझा नहीं किया जाता है.
इस प्रक्रिया में केवल संबंधित जानकारी तक ही पहुंच होती है और टेलीकॉम कंपनी वैरिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करती है. इसके अलावा, जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं हैं, खासतौर से NRI और विदेशी, वह सरकार की तरफ से जारी किए गए दूसरे आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर नया मोबाइल सिम और कनेक्शन ले सकते हैं.
टेलीकॉम कंपनियों को वर्चुअल ID की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1 जुलाई से पहले अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव करने होंगे. अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप अपना यूनीक आधार नंबर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं तो आप वर्चुअल आईडी का विकल्प अपना सकते हैं.
वर्चुअल आईडी एक 16 अंकों का नंबर होता है, जो कि लोगों के आधार नंबर से मैप्ड होता है. आप कभी भी UIDAI की वेबसाइट https://resident.uidai.gov.in/web/resident/vidgeneration पर अपना आधार नंबर डालकर वर्चुअल आईडी जेनरेट कर सकते हैं.