जांजगीर-चांपा व धमतरी में 31, बलौदाबाजार में 24 तक लॉकडाउन

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पढ़ते जा रही है लेकिन दोबारा ऐसी स्थिति न निर्मित हो इसको देखते हुए जिलों के जिला कलेक्टरों ने अलग-अलग दिनों के लिए लॉकडाउन निर्धारित किया है। जिनमें जांजगीर-चांपा व धमतरी में 31 व बलौदाबाजार में 24 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है।

कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने जांजगीर-चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। कलेक्टर ने आम लोगों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों में छूट के साथ पूरे जिले को 31 मई की रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके लिए शनिवार को कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु-चिकित्सालय, गैस एजेंसियां एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। सब्जी, फल, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिकअप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19, वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से स्विगी, जोमेटो आदि आॅनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी, ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं धमतरी कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। हर रविवार संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसमें हॉस्पिटल, मेडिकल, टीकाकरण केंद्र और कोरोना की जांच केंद्र की खुले रहेंगे। व्यापार के संचालन के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है।

दूसरी ओर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यहां व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आकलन करने पर तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार कोरोना वायरस की चेन को तोड?े के लिए संपूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया गया है। आदेश के मुताबिक 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है।

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