बुढ़ापे के लिए हैं फिक्रमंद? मिलेगी 60000 रुपये की पेंशन, जानें इस सरकारी योजना के बारे में
नई दिल्ली
अगर आप भी अपने बुढ़ापे में गुजारे को लेकर परेशान हैं तो सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। ये योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती और सरकार कि ये योजना हर महीने पेंशन की गारंटी देती है। अभी अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 1000 से 5000 रुपये महीना पेंशन मिलती है। 40 साल तक की उम्र तक का व्यक्ति अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट में हर महीने एक तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये मंथली तक की पेंशन मिलेगी। सरकार हर 6 महीने में सिर्फ 1239 रुपए निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 5000 रुपये महीना या 60,000 रुपये सालाना पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है।
मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये देने होंगे। अगर यही पैसा हर तीन महीने में देते हैं तो 626 रुपये और छह महीने में देने पर 1,239 रुपये देने होंगे। महीने में 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए अगर 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपये देने होंगे।
मान लिजिए कि अगर 5 हजार पेंशन के लिए आप 35 की उम्र में जुड़ते हैं तो 25 साल तक हर 6 महीने में 5,323 रुपए जमा करना होगा। ऐसे में आपका कुल निवेश 2.66 लाख रुपये होगा, जिसपर आपको 5 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। जबकि 18 की उम्र में जुड़ने पर आपका कुल निवेश सिर्फ 1.04 लाख रुपये ही होगा। यानी एक ही पेंशन के लिए करीब 1.60 लाख रुपये ज्यादा निवेश करना होगा।
स्कीम से जुड़ी अन्य बातें
- आप पेमेंट के लिए 3 तरह का प्लान चुन सकते हैं, मंथली निवेश, तिमाही निवेश या छमाही निवेश।
- यह निवेश आपको 42 साल तक करना होगा।
- 42 साल में आपका कुल निवेश 1.04 लाख रुपये होगा।
- इसके बदले में 60 साल के बाद से आपको आजीवन हर महीने 5 हजार रुपये महीना पेंशन मिलती रहेगी।
- योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के जरिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण संचालित कर रहा है।
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत इसमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है।
- एक सदस्य के नाम से सिर्फ 1 ही अकाउंट खुलेगा। कई बैंकों में अकाउंट खोलने की सुविधा है।
- अगर 60 साल के पहले या बाद में सदस्य की मौत हो जाती है, तो पेंशन की राशि वाइफ को मिलेगी।
- अगर सदस्य और वाइफ दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी।