अनलॉक-4 की गाइडलाइंस : स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक रहेंगे बंद
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है. वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा.
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे. वहीं, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे. सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है.
ये सब खुल जाएगा
7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मंजूरी
21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनैतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
21 सितंबर से ओपन एयर थिअटर को अनुमति
21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत
21 सितंबर से टीचर्स से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र वॉलंटिअरी बेसिस पर स्कूल जा सकेंगे (कंटेनमेंट जोन के बाहर)
21 सितंबर से टेक्निकल और प्रफेशनल प्रोग्राम्स (जिनमें लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत है) वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्ट के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे
ये सब अभी बंद रहेंगे
-कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन (lockdown continues in containment zones) की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी
– सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क
– स्वीमिंग पूल जैसी जगहें
21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
कंटेनमेंट जोन के बाहर इन गतिविधियों की अनुमति
– राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
– कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर स्कूल में जाने की अनुमति दी जा सकती है. ये उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा.