विधायक सोमनाथ भारती दोषी करार, चार अन्य आरोपी बरी
नई दिल्ली
सोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए आईपीसी की धाराओं के तरह मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स )के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।