हत्या के दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड
नवादा
बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2016 में जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मंगलवार को चार दोषियों को उम्रकैद एवं 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
सहायक लोक अभियोजक इश्वरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कौशलेश कुमार सिंह ने पकरीबरावां थाना अंतर्गत दियौर गांव में 24 मार्च 2016 को जमीन के विवाद में राहुल कुमार की हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में चार दोषियों गोपाल सिंह, माधव सिंह, भोपाल सिंह और चंदन सिंह को अदालत ने उम्रकैद एवं 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. इन अभियुक्तों ने राहुल के सिर पर लोहे के नुकीले औजार खंती से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में इन आरोपियों के खिलाफ मृतक के पिता रमेंद्र प्रसाद सिंह ने पकरीबरावां थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सभी दोषी और मृतक आपस में रिश्तेदार हैं.